BIG NEWS : झारखंड हाईकोर्ट ने लोहरदगा बम विस्फोट मामले में उम्रकैद की सजा पाए सभी आरोपी को किया बरी
लोहरदगा : झारखंड हाईकोर्ट ने लोहरदगा में बम विस्फोट में सीआरपीएफ और पुलिस के11जवानों की मौत के मामले में सभी सजायाफ्ता को बरी कर दिया है. जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के धरधरिया में 3 मई2011को घटना हुई थी.
हाईकोर्ट के जस्टिस आरके मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव ने अदालत में सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए ठोस साक्ष्य नहीं होने और गवाहों के बयान को देखते हुए सभी को बरी कर दिया. बरी किए जाने वालों में सुधवा असुर, सुना खेरबार, पुरन गंझू और अक्षय खेरवार शामिल हैं. इस विस्फोट में 60 लोग घायल भी हुए थे. इस घटना के बाद पुलिस ने सेन्हा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. निचली अदालत ने दोषी पाते हुए 12 अप्रैल 2016 को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. अपील पर सुनवाई में सभी को बरी कर दिया गया है.