BIG BREAKING : सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकार्ट से बड़ी राहत, थाने में दर्ज प्राथमिकी निरस्त

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रांची:बड़ी खबर राजधानी रांची से है जहां गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की क्रिमिनल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है. सांसद के खिलाफ देवघर जिले के मनोहरपुर थाना में कांड संख्या 281/23 दर्ज की गई थी.

मामले में अदालत ने कहा कि पुलिस ने निष्पक्ष भूमिका नहीं निभाई और प्रार्थी को जानबूझकर फंसाने का प्रयास किया गया.

सांसद निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया था कि पूरे मामले को निरस्त किया जाए, क्योंकि यह दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन है. उनकी याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई.

मामले के अनुसार मोहनपुर थाना क्षेत्र में बैल की खरीद-बिक्री करने वाले एक व्यक्ति ने सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया था कि उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर उसके साथ मारपीट की और उसके बैल को भगा दिया. इसी आरोप के आधार पर सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था.

रांची से राहुल कुमार की रिपोर्ट—