आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत : टेंडर घोटाला मामले में मिली जमानत,दो साल बाद जेल से आएंगे बाहर
रांची: टेंडर घोटाला मामले में करोड़ों रुपए की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को बड़ी राहत मिली है. उनके जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है. शीर्ष अदालत ने आलमगीर आलम को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. जामनत याचिका स्वीकार होने के बाद आलमगीर आलम करीब दो साल के बाद जेल की सलाखों से बाहर आएंगे. पिछली सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को ईडी ने पिछले वर्ष 15 मई को गिरफ्तार किया था.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में आलमगीर आलम की याचिका पर सुनवाई हुई. बताए कि 11 जुलाई 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखण्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने खारिज की थी.
वहीं, अधिवक्ता ने बताया कि टेंडर के बदले कमीशन लेने के आरोप में जेल में दो साल से बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और पूर्व मंत्री के आप्त सचिव संजीव लाला को जमानत मिली है.





