मिल गई सजा : चर्चित AK-47 मामले में कोर्ट में दो आरोपियों को दी बड़ी सजा.
Munger:-बहुचर्चित ak47 हथियार मामले में 5 साल बाद दो आरोपी को उसके किए की सजा मिल गई है.कोर्ट ने तत्काल दो आरोपी इरशान और सत्यम को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है और 2-2 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.जबकि अन्य आरोपी के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है.यह फैसला मुंगेर व्यवहार न्यायालय एडीजे 7 बिपिन कुमार कुमार राय की कोर्ट ने सुनाया है.
इस मामले में App ने बताया की वर्ष 2018 में कोतवाली पुलिस के द्वारा ak 47 की खरीद बिक्री की सूचना के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए मुंगेर स्टेशन के पास से मुंगेर के दिलावरपुर निवासी मो इरशाद और बेगुसराय के सत्यम को एक एके 47 , मैगजीन और खरीद के लिय लाए 50 हजार रु के साथ गिरफ्तार किया था, जबकि एके 47 मामले में विभिन्न थानों में अन्य दर्ज सात मामले हैं जिसमे एक nia और 6 का ट्रायल मुंगेर व्यवहार न्यायालय में चल रहा है।
इससे पहले 18 मई को कोतवाली थाना में दर्ज कांड संख्या 555/ 18 में न्यायालय में चल रहे सत्र वाद संख्या 172/21 में 12 आरोपियों के सजा बिंदू पर सुनवाई हुई थी। इसमें दो आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में इस केस से रिहा कर दिया गया। हालांकि, रिहा किए गए आरोपी फिलहाल जेल में ही रहने का आदेश दिया गया था। क्योंकि AK 47 मामले में दर्ज कुल 8 मामलों में 7 में इन सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं। दोषियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर अगली तारीख में सुनवाई का फैसला न्यायालय ने सुनाया।