SP साहब की बढी मुश्किलें. : पुलिस पदाधिकारियों को थाना हाजत मे बंद करने वाले नवादा SP के खिलाफ SC.ST धारा के तहत FIR का आदेश..

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A FIR AGANIST NAWADA SP A FIR AGANIST NAWADA SP

Nawada:-अपने पुलिस पदाधिकारियों को थाना के हाजत में बंद करने वाले नवादा के एसपी गौरव मंगला के खिलाफ sc,st एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस करने का निर्देश दिया गया है.इस आदेश के बाद SP गौरव मंगला की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।

एसपी के खिलाफ एफआईआर का आदेश ADG-कमजोर वर्ग अनिल किशोर यादव की तरफ से गया आईजी के दी गई है.गया आईजी को भेजे आदेश में एडीजी ने थाना के हाजत में 5 पुलिस पदाधिकारियों को बंद किए जाने के मामले में FIR दर्ज करने कर 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।

दरअसल, इस मामले में बिहार पुलिस एसोसिएशन के एक डेलिगेट ने ADG से मुलाकात कर नवादा SP के खिलाफ शिकायत की थी। पुलिस पदाधिकारियों को थाना हाजत में बंद किए जाने का सबूत पेश किया था। इस पर ADG ने अपने आदेश में लिखा है कि एसोसिएशन की तरफ से पेश किए गए अभिलेख अगर जाली नहीं हैं तो इस मामले में अविलंब कार्रवाई हो। वो भी IPC की धारा 341/342 और 3(2)(va)SC-ST एक्ट (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत। एसोसिएशन के महामंत्री कपिलेश्वर पासवान की तरफ से किए गए शिकायत को कमजोर वर्ग के ADG ने बेहद गंभीरता से लिया है।

बताते चलें कि कि 8 सितंबर की रात नवादा SP डॉ. गौरव मंगला केस का रिव्यू करने टाउन थाना पहुंचे थे। रिव्यू के दौरान उन्हें कई तरह की खामियां मिली। इसके बाद ही वो नाराज हुए। फिर वहां के पांच पुलिस पदाधिकारियों को थाना हाजत में बंद करवा दिया। जिसमें SI शत्रुघ्न पासवान, रामपरेखा सिंह, ASI संतोष पासवान, संजय सिंह और रामेश्वर उरांव शामिल थे। इनमें दो ASI एससी और एक st समाज से हैं.पूरे मामला इसका सीसीटीवी वीडियो फूटेज वायरल हो गया .इसी फुटेज के आधार पर एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी और एडीजी ने गया के आईजी को सात दिन के अंदर कार्रवाई कर रिपोर्ट करने का आदेश दिया है


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