पटना: जिन सरकारी सेवकों ने नहीं दिया है अचल संपत्ति का ब्यौरा, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत किया जाएगा मुकदमा दर्ज

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पटना:सरकारी सेवकों के द्वारा चल-अचल संपत्ति से संबंधित विवरण अगर अगर सही तरीके से नहीं दिया जाता है तो राज सरकार ने इसे कदाचार मानते हुए बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधान के तहत उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक मुकदमा भी दायर कर सकती है।


इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभाग के प्रधान सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी सेवक द्वारा चल-अचल संपत्ति क्रय विक्रय किए जाने के संबंध में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधान का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है और निर्देश दिया है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
रिपोर्ट:मरगूब आलम