मिला दंड : गैंगरेप और वीडियो बनाकर कर वायरल करने की धमकी देने वाले तीन दोषियों को मिली 20-20 साल की सजा

छपरा-गैंगरेप और उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई है और इसके साथ ही 25-25 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया गया है.
यह सजा जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो सुमन कुमार दिवाकर ने सुनाई है.जिन तीन अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है उसमें गड़खा थाना के ठिकहा निवासी उपेंद्र सिंह, रंजीत कुमार व अजीत कुमार हैं.इन्हें पाक्सो की धारा छह में 20 साल सश्रम कारावास तथा 25-25 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है. अर्थ दंड नहीं देने पड़ अतिरिक्त एक साल की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी.
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं डॉक्टर सहित कुल छह लोगों की गवाही न्यायालय में करायी गई ।वहीं बचाव पक्ष की ओर से योगीनाथ, संजीत कुमार ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा।
सामूहिक दुष्कर्म और दुष्कर्म के दौरान ही आरोपी द्वारा वीडियों बनाने की शिकायत पीड़िता ने गड़खा थाना में 5 सितंबर 2019 को की थी.पीड़िता के अनुसार वह घटना के दिन अपने मित्र शमशाद से मिलने खेत के पास गई थी।जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी तीनों आरोपित आए और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किए तथा उसका वीडियो बनाए। धमकी दिए कि अगर किसी से बताओगी तो हम लोग वीडियो को वायरल कर देंगे। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर दिसंबर 2019 को न्यायालय में कांड के अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया था।उस मामले में तीनों आरोपी को उनके किए की सजा मिल गई है.
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