पीड़ित परिवार को मिला न्याय : दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से 10 साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगा

Edited By:  |
Reported By:
pirit pariwaar ko mila nyaaya pirit pariwaar ko mila nyaaya

लोहरदगा : बड़ी खबर लोहरदगा से जहां लोहरदगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद कुमार टू की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा और जुर्माना भी सुनाया गया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार झा ने दलीलें पेश की थी. एसटी संख्या 7/15 और कुडू थाना कांड संख्या 80/14 में कुडू थाना क्षेत्र के चिरी नवाटोली निवासी नसीम अंसारी के पुत्र आरोपी तनवीर अंसारी को सजा सुनाई गई है. तनवीर पर विवाह का प्रलोभन देकर 20 जुलाई 2010 से लेकर आठ अगस्त 2014 तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है.

मामले को लेकर 12 सितंबर 2014 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इस मामले में अदालत ने भादवि की धारा 376 में 10 साल सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जबकि धारा 323 में एक साल की सजा सुनाई गई है. वहीं धारा 341 में 15 दिनों की सजा सुनाई गई है. वहीं धारा 504 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.