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पटना : खान सर की अग्रिम जमानत पर 3 जुलाई को सुनवाई,कोर्ट ने मांगे हथियार लाइसेंस के दस्तावेज

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पटना: जिले के चर्चित कोचिंग संचालक और शिक्षक खान सर (फैजल खान) की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी। मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां अदालत ने खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया. इसी कारण मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है.

दहशत फैलाने के उद्देश्य से की गई थी फायरिंग

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि 2 जून की रात हुई घटना में खान सर के दोनों गार्ड कथित रूप से अवैध हथियारों के साथ मौजूद थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि घटना के दौरान दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग भी की गई थी। सरकारी वकील ने इस आधार पर अदालत के समक्ष गंभीर सवाल उठाए।

खान सर केअधिवक्ता नेआरोपों को निराधार बताया

वहीं, खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। बचाव पक्ष का कहना है कि दोनों सुरक्षा गार्डों के पास वैध लाइसेंसी हथियार हैं और उनके लाइसेंस सहित अन्य जरूरी दस्तावेज पुलिस जांच के दौरान पहले ही जब्त कर चुकी है। ऐसे में दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी जांच एजेंसी की है।

अगली सुनवाईपरहथियारों के लाइसेंस औरदस्तावेजप्रस्तुत करने के निर्देश

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) को निर्देश दिया कि हथियारों के लाइसेंस और उनसे जुड़े जब्त दस्तावेज अगली सुनवाई की तिथि पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाएं। अदालत दस्तावेजों की जांच के बाद ही अग्रिम जमानत याचिका पर आगे फैसला करेगी।

खान सर कीगिरफ्तारी पर रोक बरकरार

फिलहाल, दस्तावेजों के प्रस्तुत होने तक खान सर को राहत मिली हुई है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है। अब सभी की निगाहें 3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस बहुचर्चित मामले में महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति देखने को मिल सकती है।