New Traffic Challan Rule 2025 : ट्रैफिक रुल तोड़ने पर अब 3 महीने में नहीं भरा चालान तो रद्द होगी DL

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पटना: वाहन चालकों और वाहन धारकों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है. अगर आप वाहन चला रहे हैं या आपका वाहन कोई और चला रहा है, इस दौरान अगर आपने यातायात नियम तोड़ा तो आपके विरुद्ध जो ई-चालान कटेगा उसकी भरपाई आप निर्धारित समय के तीन माह के अंदर जमा कर दें,अन्यथा आपका लाइंसेंस याRCअगले तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा. इस बात की जानकारीADGयातायात सुधांशु कुमार ने दी.

उन्होंने बताया कि इसके साथ वाहन धारकों को इस बात का भी ख्याल रखना है कि वो अपने वाहन से जुड़े सभी डिटेलMVIपोर्टल पर अपडेट कर लें. अन्यथा इसके एवज में भी आपकेDLड्राइविंग लाइसेंस से लेकरRCको तीन माह के लिए रद्द कर दिया जाएगा. हालांकि इन्होंने यह भी कहा है कि अगर आपके वाहन पर किसी तरह का कोई ऑन लाइन फ़ाइन होता है और अगर आपको इस ई चालान को लेकर किसी तरह की आपत्ति है तो आप नब्बे दिन यानि की तीन माह से पहलेDTOकार्यालय जाकर शिकायत निवारण प्राधिकरण के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.जिस पर जांच पड़ताल के बाद आपको न्याय दिया जाएगा.

अगर आप जाँच में दोषी पाए जाएँगे तो आप से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी. अगर आप नब्बे दिन के बाद शिकायत करते हैं तो आपकी शिकायत अनसुनी कर दी जाएगी.