BIG NEWS : रद्द नहीं होगी NEET की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से इनकार, NTA से मांगा जवाब

Edited By:  |
NEET exam will not be cancelled NEET exam will not be cancelled

NEW DELHI :इस वक्त एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिससे छात्रों को बड़ा झटका माना जा रहा है। ये याचिका छात्रा शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य स्टूडेंट्स ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें ब‍िहार और राजस्‍थान के एग्‍जाम सेंटर्स पर गलत प्रश्न-पत्र बांटने की वजह से हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर SIT जांच की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगा जवाब

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा है कि NEET UG की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। हमें इसका जवाब चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

इससे पहले, शीर्ष अदालत ने नीट-यूजी परिणाम 2024 में विसंगतियों से संबंधित मामले में तत्काल सुनवाई के लिए नई याचिकाओं का उल्लेख करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत को आज पेपर लीक के आरोपों को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग करने वाली सूचीबद्ध याचिका पर सुनवाई करनी है।

नहीं रुकेगी काउंसिलिंग

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) स्नातक (यूजी) परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। भारी मात्रा में उम्मीदवार काउंसिलिंग रोकने की मांग कर रहे थे और इसके लिए जमकर विरोध भी कर रहे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर साफ तौर से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को भी NEET रिजल्‍ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने NEET UG एग्जाम 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंडिडेट्स को पूरे 720 मार्क्स मिले हैं, इस पर भी याचिकाकर्ताओं ने संदेह जताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर नई याचिका में 5 मई को आयोजित NEET UG एग्जाम का पेपर लीक होने की व्यापक शिकायतों का भी हवाला दिया गया है।

0याचिका में कहा गया था कि रिजल्‍ट में ग्रेस मार्क्‍स देना NTA का मनमाना फैसला है। छात्रों को 718 या 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। ये याचिका स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और डॉ. शेख रोशन ने दायर की थी। ये दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए काम करते हैं।

देशभर में NEET-UG 2024 को लेकर अलग-अलग राज्यों में लगभग 20 हजार स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई याचिका में कहा गया है कि NTA ने अब तक ये नहीं बताया कि उन्होंने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के लिए क्या तरीका अपनाया है।

वहीं, एग्जाम के पहले NTA की तरफ से जारी की गई इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी ग्रेस मार्क्स देने के प्रावधान का जिक्र नहीं किया गया था। ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स देना सही नहीं है।