मुंगेर डबल मर्डर केस : आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा, पूर्व MLA की भतीजी की हुई थी हत्या

Edited By:  |
munger double murder case aaropi ko mili umr kaid ki saja munger double murder case aaropi ko mili umr kaid ki saja

मुंगेर : खबर है मुंगेर से जहां आरजेडी के पूर्व विधायक विजय कुमार विजय की भतीजी और उसके प्रेमी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी मो. दानिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं मुजरिम पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। यह आदेश मुंगेर व्यवहार न्यायालय के एडीजे फर्स्ट गुंजन पांडेय की कोर्ट ने सुनाया है।


विधायक की भतीजी रिया उर्फ ट्विंकल और उसके प्रेमी मो आरिफ की सुजावलपुर मैदान में हत्या हुई थी। मामले में आसिफ के दोस्त दानिश को पुलिस ने उसी रात अरेस्ट कर लिया था। पूछताछ के दौरान ही आरोपी ने गुनाह कुबूल कर लिया था। दरअसल प्रेमी युगल तत्कालीन विधायक विजय कुमार विजय की भतीजी रिया उर्फ ट्विंकल एवं सुजावलपुर के मो. आरिफ जो कोटा में रह मेडिकल की तैयारी कर रहे थे और छुट्टी में घर आया हुआ था । रिया और मो आरिफ को मो दानिश ने हथियार उपलब्ध कराने के बहाने मुंगेर सदर प्रखंड कार्यालय के छात्रावास के सुनसान बगीचे में बुलाया साथ ही अपने अन्य तीन सहयोगियों को भी बुलाया । फिर अभियुक्त दानिश ने रिया के साथ रेप करने चाहा लेकिन, रिया के जबरदस्त बचाव के कारण दानिश असफल रहा। फिर अभियुक्त दानिश ने रिया के कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी । फिर उसके प्रेमी मो. आरिफ को भी दानिश ने कनपटी में गोली मारकर हत्या कर दी ।

तत्कालीन एसपी गौरव मंगला ने घटना के अगले दिन मिडिया को बताया था कि प्रेमी युगल ने आत्महत्या की थी । पर जब साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मो दानिश के गिरफ्तारी किया तो उसने आत्महत्या पे से पर्दा उठात हुए दोनो की हत्या की बात स्वीकार किया और न्यायालय ने अभियुक्त दानिश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


Copy