BPSC पास इन शिक्षकों की जाएगी नौकरी! : केके पाठक का चला डंडा, शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस, यहां देखें पूरे नाम
Bihar Teacher News :बिहार में शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि बिहार के बाहर के 10 शिक्षकों पर केके पाठक का डंडा चला है। BPSC TRE-1 और BPSC TRE-2 के तहत बहाल 10 शिक्षकों की नौकरी पर अब आफत आन पड़ी है। अब शिक्षा विभाग ने इन्हें नोटिस थमा दिया है। इससे संबंधित एक पत्र सोमवार (20 मई) को औरंगाबाद डीपीओ स्थापना की ओर से जारी की गई है।
शिक्षकों पर चला केके पाठक का डंडा
बिहार के औरंगाबाद में कार्यरत इन 10 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। बिहार के बाहर के रहने वाले इन सभी शिक्षकों पर उच्च न्यायालय के आदेश पर एक्शन शुरू हो गया है। इस पत्र में जिले के 10 शिक्षकों को अयोग्य मानते हुए नौकरी से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इन शिक्षकों में गणित विज्ञान के दो, सामाजिक विज्ञान के तीन, अंग्रेजी के दो, हिंदी और अंग्रेजी के एक-एक शिक्षक शामिल हैं. इन सारे शिक्षकों के नंबर 90 से कम हैं.
इन सभी 10 शिक्षकों को थमाए गये नोटिस में लिखा हुआ है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है लेकिन आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक-प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है।
इन टीचर्स की नौकरी पर आयी आफत
अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक 866 दिनांक 16.02.2024 के द्वारा आप सभी के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60 प्रतिशत से कम रहने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। ज्ञात हो कि किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही देय है।
शिक्षा विभाग ने थमाया नोटिस
इसके साथ ही नोटिस में लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरांत निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना ने पत्रांक 1341 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा स्पष्ट किया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक हेतु 05 प्रतिशत का छूट देय नहीं होगा।
उक्त के आलोक में आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60 प्रतिशत से कम होने के कारण आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है। अतः आप तीन दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि क्यों न आपके अभ्यर्थित्व को निरस्त करते हुए आपके औपबंधिक नियुक्ति-पत्र को रद्द किया जाए। समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने पर यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है और विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।