BIHAR NEWS : आरा में बाजार समिति बंद होने से व्यापारी परेशान, छठ पूजा में शहरवासियों को होगी परेशानी!

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आरा : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. ऐसे में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर आरा द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है. जारी पत्र में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति, आरा भोजपुर का प्रांगण, दुकानों, गोदामों एवं चटालों को 5 अक्टूबर 2025 तक पूरी तरह खाली कर दिया जाए. इसके बाद से ही दुकानें खाली कर दी गई है.

लेकिन इस आदेश के बाद बाजार समिति व्यवसाई संघ ने शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस किया. इसमें संघ के अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय उर्फ मंटू पांडेय ने मीडिया को बताया कि हमारे जिले में6नवंबर यानी प्रथम चरण में ही चुनाव है. इसी बीच लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है. इसकी वजह से जितने भी व्यवसाई हैं,उन्होंने अपने सप्लायर और किसानों को एडवांस में काफी अच्छा खासा पैसा दे चुके हैं.

उन्होंने बताया कि चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई थी. अब चुनाव की तारीख निकलते ही जिला प्रशासन द्वारा बाजार समिति को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है. नोटिस मिलने के बाद सभी व्यापारी जिलाधिकारी और एसडीओ के पास गए लेकिन जिला प्रशासन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था का आश्वासन तक नहीं मिला. इसके साथ ही हम लोगों ने खुद दो चार जगहों को चिह्नित करके बताया भी था. जिला प्रशासन के आदेश के बाद से सभी व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकानें खाली करके दे दिया है.

मंटू पांडेय ने बताया कि यहां200से300ट्रक विभिन्न प्रदेशों से यहां पूजा के समय में आते हैं. इसी बाजार समिति के अंदर एक जगह है वहां हमें व्यवसाई करने दिया जाए,लेकिन जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई विचार नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि अगर जिला प्रशासन हमलोगों को व्यवसाई करने नहीं देगा तो यहां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा. महामारी हो जाएगी और फल की कीमतें आसमान छूने लगेगी. जिले के अंदर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है. तो जिला प्रशासन हम लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराए नहीं तो अगर हमलोग व्यापार बंद करते हैं तो जिले में बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है.

वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने यह फैसला आगामी बिहार विधानसभा चुनाव -2025की तैयारियों के मद्देनज़र लिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार,जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी भोजपुर,आरा के निर्देशानुसार जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए ब्रजगृह (स्ट्रॉन्ग रूम) एवं मतगणना स्थल बाजार समिति परिसर में बनाए जाने का निर्णय लिया गया है. चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए यह स्थान प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त माना गया है.

अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक दुकान,गोदाम या चटाल खाली नहीं करने की स्थिति में संबंधित आवंटन को तत्काल प्रभाव से स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा. यह कदम चुनावी तैयारी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो,इसे ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. प्रशासन ने सभी संबंधित दुकानदारों और गोदाम संचालकों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए समय पर परिसर खाली करें ताकि चुनाव संबंधी कार्य निर्विघ्न रूप सेसंपन्नहोसके.

आरा से विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट--