IRCTC टेंडर घोटाला मामला : राबड़ी देवी की याचिका पर दिल्ली HC ने CBI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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DELHI:दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंनेIRCTCसे जुड़े कथित घोटाले में खुद पर लगाए गए आरोपों पर चुनौती दी है.

सीबीआई का आरोप है कि 2004 से 2014 के मध्य तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के समय रेलवे के दो प्रतिष्ठित बीएनआर होटल ( पुरी और रांची में ) को पहलेIRCTCको ट्रांसफर किया गया और फिर पटना की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया. जांच एजेंसी का दावा है कि यह सब एक सुनियोजित साजिश थी, जिसमें टेंडर प्रक्रिया को तोड़-मरोड़कर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया. सुजाता होटल्स की मालकिन सरला गुप्ता, जो लालू के करीबी सहयोगी और राजद सांसद प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी हैं, इस साजिश में शामिल बताई गई हैं.

अक्टूबर 2025 में स्पेशल कोर्ट ने लालू, राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और 11 अन्य लोगों पर धोखाधड़ी (IPC-420) , आपराधिक साजिश ( 120 बी) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत आरोप तय किये थे. इस मामले में अधिकतम सजा 10 साल तक की हो सकती है.

वहीं राबड़ी देवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत के बिना सिर्फ अनुमान लगाकर आरोप तय किए. याचिका में दावा किया गया है कि न तो लालू और न ही उनके परिवार के सदस्यों ने रांची-पुरी के बीएनआर होटलों के टेंडर प्रक्रिया में कभी हिस्सा लिया. प्रॉसीक्यूशन के भी यह माना है कि लालू ने मौखिक या लिखित रुप से कोई निर्देश नहीं दिया था. फिर भी कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर आरोप तय कर दिए कि लालू रेल मंत्री थे, इसलिए उन्होंने आईआरसीटीसी अधिकारियों पर दबाव डाला होगा. राबड़ी देवी का कहना है कि यह सिर्फ संभावना पर आधारित है, जिसकी जांच ट्रायल के बाद ही होनी चाहिए, आरोप तय करने से पहले नहीं.