'शिक्षक अभ्यर्थियों का नहीं होगा नुकसान' : डोमिसाइल नीति पर सरकार की सफाई, बोले मुख्य सचिव : यूपी में भी लागू है ये नियम
NEWS DESK : बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि, सोमवार को डोमिसाइल नीति पर सरकार की तरफ से सफाई आयी। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने पटना में प्रेस कांफ्रेंस की और इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक भी मौजूद थे।
डोमिसाइल नीति पर सफाई
पटना में मीडिया से बात करते हुए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि टीचर्स की बहाली को लेकर सरकार ने संशोधन कर बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया है। इसके साथ ही आमिर सुबहानी ने बताया कि अब जन्म और निवास के आधार पर कोई उ्मीदवार अयोग्य नहीं हो सकता है। प्रदेश के स्थायी निवासी होने की शर्त को हटा दिया गया है। सरकार ने ये बड़ा फैसला कानून के तहत लिया है।
'यूपी में भी लागू है ये नियम'
बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि पड़ोसी राज्य यूपी में भी यही नियम लागू है। संविधान के अनुछेद 16 में इस बात का वर्णन है। मुख्य सचिव ने कहा कि BPSC के माध्यम से अच्छे शिक्षकों का चयन होगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने पहले तीन बार परीक्षा ली थी। तीनों बार पूरे देश के लोगों को परीक्षा में शामिल होने की सुविधा मिली थी।
'अभ्यर्थियों को मिेलाग आरक्षण का लाभ'
उन्होंने कहा कि एक लाख 68 हजार अभ्यर्थियों में मात्र 3 हजार अभ्यर्थी दूसरे प्रदेश के चयनित हुए थे। उसी के आधार पर इस बार भी BPSC परीक्षा ले रही है। इससे बिहार के छात्रों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बिहार के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
(प्रीतम की रिपोर्ट)