फ्लिपकार्ट के CEO हाजिर हो ! : नहीं मिला मोबाइल तो कोर्ट ने सुनाया फैसला, वारंट जारी
बेगूसराय : बड़ी खबर आ रही है बेगूसराय से जहां कंज्यूमर कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में फ्लिपकार्ट के CEO और बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
मामला बेगूसराय से है जहां एक उपभोक्ता की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने फ्लिपकार्ट के CEO और बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। दरअसल बेगूसराय के रहने वाले उपभोक्ता रंजन कुमार ने फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए 18 हजार रूपये पेमेंट करके आर्डर बुक किया।
लेकिन तय समय के बाद भी उपभोक्ता को उसका मोबाइल नहीं मिला। जब ज्यादा लेट होने लगा तो उपभोक्ता ने फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को संपर्क किया तो उसने कहा की मोबाइल का पेमेंट मिला ही नहीं तो मोबाइल कैसे दे दूँ। और जब उपभोक्ता ने बैंक किया तो उन्होंने कहा कि पेमेंट तो जा चुका है। आप फ्लिपकार्ट से ही बात कीजिये। अंत में तंग आकर परेशान उपभोक्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट के द्वारा कई बार फ्लिपकार्ट के CEO और बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक को नोटिस भेजा गया लेकिन ये दोनों ही तय समय पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मामले में संज्ञान लेते हुए फर्स्ट क्लास जुडीशियल मजिस्ट्रेट सुनील कुमार के फ्लिपकार्ट के CEO और बंधन बैंक के मैनेजर के खिलाफ वारंट जारी कर दिया।