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BIHAR NEWS : राजस्व कोर्ट में अब सिर्फ डिजिटल सबूत ही होंगे मान्य

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बिहार में राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब राजस्व न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में केवल ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने भौतिक (हार्ड कॉपी) दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे राजस्व मामलों की सुनवाई अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक आधारित होगी।

नई व्यवस्था के तहत सभी पक्षकारों को अपने साक्ष्य और आवश्यक दस्तावेज RCMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध 'File Case Online' सुविधा के जरिए पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों को ही न्यायालय में वैध साक्ष्य माना जाएगा।

जो लोग पहली बार इस सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें सबसे पहले पोर्टल पर अपना पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना होगा। इसके बाद लॉगिन कर संबंधित मामले का चयन करते हुए निर्धारित प्रारूप और आकार (फाइल साइज) में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। यदि दस्तावेज तय मानकों के अनुरूप नहीं होंगे, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से कागजी प्रक्रिया कम होगी, रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे और साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना भी घटेगी। साथ ही, पक्षकारों को बार-बार न्यायालय जाकर दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी।

राजस्व विभाग की यह नई डिजिटल व्यवस्था भूमि विवादों और अन्य राजस्व मामलों के निपटारे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।