Bihar News : पटना HC में सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की दयनीय हालात पर सुनवाई 22 अगस्त,2025 तक टली
Patna : पटना हाईकोर्ट में राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों की दयनीय हालात पर सुनवाई22अगस्त,2025तक टली. चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बार कॉउंसिल ऑफ इंडिया के अनुरोध पर तीन सप्ताह के लिए सुनवाई टाल दिया था. कोर्ट ने बार कॉउन्सिल ऑफ इंडिया को लॉ कॉलेजों के लंबित निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.
पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सभी लॉ कालेजों के सम्बन्ध में बीसीआई विस्तृत ब्यौरा देने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने लॉ कालेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का भी ब्यौरा भी बीसीआई को देने का निर्देश दिया था.
इन लॉ कालेजों के प्रिंसिपलों की शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा देने का भी निर्देश दिया था. कोर्ट ने जानना चाहा था कि क्या ये लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा लॉ की पढ़ाई के लिए निर्धारित मानकों को पूरा कर रहे हैं. वहां क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि बहुत सारे लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने के बाद भी चल रहे हैं. उन्होंने बताया था कि इन लॉ कालेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी बीसीआई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं.
पीएचडी की डिग्री उन शिक्षकों के लिए आवश्यक है,लेकिन इन लॉ कालेजों में इनका पालन नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने जानना चाहा था कि बगैर बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा किये बहुत से लॉ कालेजों में छात्रों का एडमिशन कैसे लिया जा रहा है.
कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई लॉ कालेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है,तभी छात्रों का ऐडमिशन होना चाहिए. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है,उन कॉलेजों में ही लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए.
इस मामले पर 22 अगस्त,2025 को अगली सुनवाई होने की संभावना है.