भरत एनकाउंटर केस में बड़ा एक्शन : 11 आरोपियों पर गैर-जमानती वारंट,भोजपुर एसपी को भी कोर्ट में हाजिरी का आदेश
आरा:सिविल कोर्ट ने भरत तिवारी पुलिस एनकाउंटर मामले में सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य दंडाधिकारी (CJM) की अदालत ने तत्कालीन जगदीशपुर एसडीएम, एसडीपीओ और शाहपुर थानाध्यक्ष समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने सभी आरोपियों को 12 अगस्त तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
मामले में अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस-प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़े इस मामले में लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही है। अब कोर्ट ने आरोपियों की पेशी को लेकर सख्त कदम उठाया है।
अदालत ने भोजपुर के पुलिस अधीक्षक को भी 12 अगस्त तक व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। एसपी को अदालत के समक्ष मामले से संबंधित स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद अब 11 आरोपियों की कोर्ट में पेशी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इनमें तत्कालीन प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल होने से मामला और गंभीर हो गया है।
कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर नजर है। 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई में आरोपियों की पेशी और भोजपुर एसपी की व्यक्तिगत उपस्थिति इस मामले में अहम मानी जा रही है।भरत तिवारी एनकाउंटर केस में अदालत के सख्त रुख ने एक बार फिर इस पुराने मामले को चर्चा में ला दिया है।





