अनुदान पर रोक : शिक्षा विभाग ने बिहार के 134 संबद्ध डिग्री कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ चलाया डंडा,जानें वजह..
patna:-बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के निर्देश पर राज्य के 134 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान पर रोक लगा दी गयी है.संबंधित कॉलेज द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने की वजह से शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है.शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर द्वारा सभी संबद्ध कॉलेज के प्रबंधन को हिदायत दी गयी है कि समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करें,ऐसा नहीं करने पर अनुदान की राशि रोकने के साथ ही कानून कार्रवाई भी की जायेगी.
बताते चलें कि राज्य के 227 संबद्ध कॉलेजों को छात्रों के परीक्षाफल के आधार पर अनुदान दिया जाता है.किसी भी कॉलेज के एक छात्र के प्रथम श्रेणी से पास करने पर 8500 ,छात्रा के पास करने पर 8700 रूपया,द्वितीय श्रेणी से छात्र के पास करने पर 8000 और छात्रा के पास करने पर 8200 रूपया तथ एक छात्र के तृतीय श्रेणी से पास करने पर 7500 रूपया,जबकि छात्रा के तृतीय श्रेणी से पास करने पर 7700 रूपया कॉलेज प्रबंधन को मिलता है.पहले यह राशि कॉलेज प्रबंधन को दे दिया जाता था,पर केके पाठक के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचिरियों के बैंक अकाउंट के माध्यम से दी जाने वाली राशि का प्रमाण मांगा जा रहा है और राशि उपलब्ध होने के एक महीने बाद पूरे रकम की उपयोगिता प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलेड करना अनिवार्य कर दिया गया है.इसमें कॉलेज को मिली कुल राशि के साथ ही शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को दी गयी राशि की जानकारी और प्रमाण देना होता है.
पहले सरकार द्वारा दी गयी अऩुदान राशि में कई कॉलेज प्रबंधन पर शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को देने में अनियमितता बरतने की शिकायत मिलते रहती थी.इसलिए शिक्षा विभाग ने उपयोगिता प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है.केके पाठक के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जा रहा है और इसमे लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है.तत्काल शिक्षा विभाग ने लापरवाही बरतने वाले 227 में से 134 संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान पर रोक लगा दी है.