BIG NEWS : बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए फिर से आवेदन, पुराने होंगे रद्द, जानिए कब से लिया जा सकेगा नया एप्लिकेशन
                                            
                                            
                                            PATNA :बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर से जुड़ा बड़ा फैसला सामने आया है। नीतीश सरकार ने शिक्षक ट्रांसफर नीति को नए सिरे से लागू करने का निर्णय लिया है। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शिक्षक ई-शिक्षा कोष पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले किए गए सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे।
शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए फिर से आवेदन
करीब 1,20,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, जो अब अमान्य माने जाएंगे। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार शिक्षकों को अपनी समस्या का उल्लेख करते हुए फिर से आवेदन करना होगा। यह ट्रांसफर सुविधा उन शिक्षकों के लिए होगी, जो किसी विशेष समस्या से ग्रस्त हैं। शिक्षा विभाग ने कहा है कि इसका उद्देश्य योग्य और जरूरतमंद शिक्षकों को राहत देना है।

सीएम का ट्रांसफर नीति पर रुख
पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों का ट्रांसफर रोकने की बात कही थी। इसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने नीति स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि, अब इसे नए सिरे से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
शिक्षकों को मिली राहत
नए आवेदन प्रक्रिया से लाखों शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया अब अधिक पारदर्शी और समस्या आधारित होगी। 15 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर शिक्षक अपनी समस्या को दर्ज करा सकते हैं। यह कदम बिहार सरकार की ओर से शिक्षकों की समस्याओं को हल करने और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
                                




