अदालत का बड़ा फैसला : गढ़वा में भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की हत्या मामले में 8 दोषियों को उम्रकैद की सजा
गढ़वा : बड़ी खबर गढ़वा से है जहां जिले के रमकंडा बाजार में भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की हत्या के मामले में 8 दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने प्रत्येक दोषी को 20-20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
बता दें कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गढ़वा राजेश शरण सिंह की अदालत ने 23 अक्टूबर 2019 को रमकंडा बाजार में हुए भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या मामले में 8 आरोपियों को सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में रमकंडा थाना क्षेत्र के निवासी चंद्रभूषण कुमार उर्फ टुनु,उसके पिता महेंद्र प्रसाद,नागरिक संघर्ष मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद व इनके भाई बसंत प्रसाद,प्रदीप प्रसाद,सत्येंद्र प्रसाद,संदीप प्रसाद व लालदीप प्रसाद का नाम शामिल है.
आपको बता दें रमकंडा के बाजारटोला निवासी भाजपा नेता गोपाल चौरसिया की 23 अक्टूबर 2019 की शाम करीब 5:15 बजे रमकंडा बाजार में सरेआम दौड़ाकर कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गयी थी. घटना के बाद भाजपा नेता की बेटी दीपा ने इन आरोपियों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. वहीं हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए रमकंडा में आंदोलन किया गया था. वहीं सड़क जाम किया गया था. हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. लेकिन कुछ दिनों बाद कोर्ट ने इन्हें जमानत दी थी. लेकिन पुलिस अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आया कि मृतक गोपाल प्रसाद का छोटा बेटा अनीश कुमार और महेंद्र प्रसाद की पुत्री के बीच प्रेम संबंध था. और दोनों घर से भाग कर शादी कर ली थी. इस कारण दोनों पक्षों में विवाद था. इसी कारण इन आरोपियों ने गोपाल की हत्या कर दी थी.