अदालत का बड़ा फैसला : हत्या के 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने सुनाया फैसला

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लोहरदगा : बड़ी खबर लोहरदगा से जहां हत्या के मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. व्यवहार न्यायालय लोहरदगा में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया है. सेन्हा थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल 2021 को रोजेदार को रास्ते में रोककर टांगी से मार कर हत्या कर दी गई थी.



बता दें कि मस्जिद से नमाज अदा कर घर लौट रहे रोजेदार को रास्ते में रोककर टांगी से मार कर हत्या करने के आरोपियों को लोहरदगा जिला अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना 21 अप्रैल 2021 को हुई थी. जब कुर्बान अंसारी और नौशाद अंसारी नमाज अदा कर अपने घर लौट रहे थे. इसी बीच सेन्हा थाना क्षेत्र के उगरा टंगरा टोली में सड़क किनारे रोक कर उसकी हत्या कर दी गई थी. घटना की सूचना के बाद सेन्हा थाना की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और हत्याकांड के एक प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. एफएसएल की जांच रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शी की गवाही से आज नौशाद अंसारी और कुर्बान अंसारी को न्याय मिला है.


एडीजे 3 अरविंद कुमार 2 की अदालत ने नौशाद अंसारी और कुर्बान अंसारी के हत्यारे जमाल अंसारी, कमाल अंसारी, कुरचिया बेगम और मारूफा खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 30 हजार रुपए जुर्माना धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, 306 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. सभी धाराएं साथ साथ चलेगी.


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