मिल गई जमानत : लगातार गैरहाजिर रहने पर MLA मनोज मंजिल की जमानत रद्द..खबर मिलते ही विधायक ने कोर्ट में लगाई हाजिरी
Ara:-भोजपुर अगिआंव विधानसभा के CPIML विधायक मनोज मंजिल को 25 हजार की राशी जमा कराए जाने के बाद कोर्ट से मिल गया है.दरअसल लगातार तीन डेट पर हाजिर नहीं होने पर आरा के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह MP-MLA कोर्ट के स्पेशल जज अजय कुमार शर्मा ने विधायक मनोज मंजिल समेत पांच आरोपियों को मिली जमानत रद्द करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।उनपर सरकारी काम में बाधा डालने का केस चल रहा है.
उसके बाद विधायक मनोज मंजिल और अन्य आरोपी कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत के लिए याचिका दायर की..कोर्ट ने 25 हजार की जमानत राशि पर बेल मंजूर किया है। विधायक के वकील कामेश्वर सिंह ने बताया कि तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमएलए एमपी कोर्ट ने तारीख पर अनुपस्थित रहने के कारण विधायक समेत पांच आरोपितों की जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट ने तीन बार डेट तय होने के बावजूद आरोपितों के हाजिर नहीं होने से नाराज था। विधायक ने धारा 317 के तहत काम के कारण अनुपस्थित रहने का आदेश मांगा था। लेकिन कोर्ट ने 6 अप्रैल को विधायक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जमानत को निरस्त करने का आदेश दिया था।
बतातें चलें कि अगस्त 2015 में विधायक ने एक हत्या के विरोध में सड़क काम कर हंगामा किया था ,जिसके बाद विधायक मनोज समेत 24 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था.जिसमें सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की धारा लगाई गई थी.
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