BIHAR NEWS : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देने के मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद नौशाद नहीं मिला जमानत

दरभंगा:- जेल जाने के डर से फरार चल रहे नौशाद ने दरभंगा की अदालत में मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए अपील की थी। लेकिन अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और अब मामले की अगली सुनवाई23सितंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने आरोपी के वकील के याजिका पर बहस किया और जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह मामला राष्ट्रविरोधी तत्वों से जुड़ा हुआ है और अतिसंवेदनशील है।अब तक केश डायरी और आरोपी के अपराधी इतिहास मांगने का सुरोध किया। इसी आधार पर अदालत ने जमानत पर रोक लगाने का फैसला लिया।
वहीं, एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने जिले के सभी थानों को निर्देश दिया है कि आरोपी नौशाद का आपराधिक इतिहास खंगाला जाए। आपको बता दें कि27तारीख को वोट अधिकार यात्रा के दौरान सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली में नौशाद ने मंच बनाकर सभा की थी।इसी दौरान प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द बोले गए थे।
इस मामले में एक आरोपी मोहम्मद रिजवी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जबकि नौशाद अब भी फरार है।