बिहार में चलेंगी 3600 नई बसें : संजय अग्रवाल की बड़ी पहल, कहा-परिवहन नेटवर्क होगा मजबूत

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पटना : राज्य में परिवहन का नेटवर्क और मजबूत होगा। प्रखंड के सुदूर गांवों से जिला मुख्यालय एवं अन्य स्थानों तक आने-जाने के लिए लोगों को बस परिवहन की सुविधा मिलेगी। बस परिवहन से प्रखंडों को जिला मुख्यालय एवं अन्य मार्गों से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चरणवार कुल लगभग 3600 बसों का परिचालन किया जायेगा।


प्रखंड से जिला मुख्यालय तक बसों के रुट का होगा निर्धारण

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई के साथ मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना पर बैठक की। उन्होनें योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं बसों के परिचालन के लिए रुट निर्धारित करने का निर्देष दिया। कहा कि प्रखंडवार योजना का लाभ योग्य आवेदकों को मिल सके इसके लिए प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर बैठक करें। बस ऑपरेटर के साथ बैठक करें तथा इसमें विकास मित्रों का भी सहयोग लें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रखंड के विभिन्न गांव से होते हुए जिला मुख्यालय तक बसों का परिचालन किया जाना है। इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन उपस्थित थीं।

बसों की खरीद पर प्रति बस 5 लाख रुपये का मिलेगा अनुदान

संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 3600 नए बसों के परिचालन से राज्य परिवहन नेटवर्क काफी मजबूत होगा। इसके साथ ही लोगों को रोजगार का भी अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लगभग 3600 लाभुकों को बस खरीद पर अनुदान का लाभ मिलेगा। प्रति बसों की खरीद पर लाभुकों को 5-5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इस योजना पर अनुमानित व्यय लगभग 180 करोड़ रुपये का है।

496 प्रखंडों में योजना का मिलेगा लाभ

इस योजना के तहत जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंडों में इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रति प्रखंड अधिकतम सात लाभुकों को बस के क्रय पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा एवं लाभुक को प्रति बस पाँच लाख रुपये अनुदान का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में किया जाएगा।

प्रति प्रखंड सात लाभुकों का किया जायेगा चयन

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रति प्रखंड सात लाभुकों का चयन किया जाएगा। लाभुकों में दो अनुसूचित जाति, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, एक पिछड़ा वर्ग एक अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदक केवल इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। एक लाभुक सामान्य वर्ग से होंगे, जो उपर्युक्त किसी कोटि में नहीं आते हों।

योजना का लाभ लेने के लिए 6 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेने के लिए सुयोग्य लाभार्थी प्रथम चरण के लिए 6 दिसंबर से प्रखंडवार आवेदन दे सकते हैं। 27 दिसंबर 2023 तक आवेदन लिया जाएगा और 6 जनवरी 2024 को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी करते हुए सभी जिला पदाधिकारी को क्रियान्वयन का निदेश दिया है।

रिक्ति एवं योग्यता के अनुसार होगा प्रखंडवार चयन

रिक्ति एवं योग्यता के अनुसार प्रखंडवार लाभुक के चयन की स्वीकृति दी जाएगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनायी जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय-सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। उपर्युक्त समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात् अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।

संयुक्त रुप से भी कर सकेंगे आवेदन

लाभुक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसके पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। उसे सरकारी सेवा में कार्यरत/नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उस प्रखण्ड का निवासी होना चाहिए। सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना प्रथम चरण का शिड्यूल

- प्रखंडवार आवेदन करने की तिथि: 06 दिसंबर 2023 से 27 दिसंबर 2023।

- प्रखंडवार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण: 28 दिसंबर 2023।

- चयन समिति द्वारा लाभुका का चयन करना: 29 दिसंबर 2023।

- आपति का आमंत्रण: 02 जनवरी 2024।

- आपति निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची का प्रकाशन: 6 जनवरी 2024।

- चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराना: 8 जनवरी से 9 जनवरी 2024।

- बस क्रय के बाद चयनित लाभुक द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित करना: 8 जनवरी 2024 से लगातार।

- अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान करना: आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर