BIG NEWS : अलकतरा घोटाला मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को 3-3 साल की सजा, CBI कोर्ट ने सुनाया फैसला

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रांची : बड़ी खबर रांची से है जहां बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई है. सभी पर 15- 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

बता दें कि अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को अदालत ने 3-3 साल की सजा सुनाई है. सजा पाने वाले आरोपी इलियास हुसैन, शहाबुदीन, पवन कुमार अग्रवाल,अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा हैं.

बताया जा रहा है कि 7 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए हैं. बरी होने वालों में जी रामनाथ, एसपी माथुर,तरुण गांगुली,रंजन प्रधान, सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. यह 1994 का अलकतरा घोटाला का मामला है. 27.70 लाख की घोटाला की गई थी. 510 मीट्रिक टन अलकतरा की सप्लाई RCD हजारीबाग को करना था . लेकिन सप्लाई नहीं किया गया था. और दस्तावेज में सप्लाई दिखाया गया था. पवन करियर नामक कंपनी से सप्लाई करने का फर्जी दस्तावेज बनाया गया था.