सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत : ED समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ कार्रवाई पर लगी रोक
दिल्ली/रांची: सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज शिकायत वाद पर रांची सिविल कोर्ट के CJM द्वारा लिये गए संज्ञान को चुनौती देने वाली सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रांची की MP-MLA कोर्ट की विशेष कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में नोटिस जारी किया है.
हेमंत सोरेन पर सुप्रीम सुनवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रांची सिविल कोर्ट के CJM (मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी) के संज्ञान लेने का मामला उठाया था. इस मामले में मुख्यमंत्री ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. जहां झारखंड हाईकोर्ट ने पहले MP-MLA कोर्ट के आदेश को रद्द करने से इनकार किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
मामले मेंED को नोटिस जारी
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमंगल बागची की अध्यक्षता में सुनवाई हुई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की और कोर्ट से राहत की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत देते हुए MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है. साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में नोटिस जारी किया गया, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से हो सके. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने ED को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है.