पूर्व मंत्री आलमगीर आलम केस : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
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Updated :02 Apr, 2026, 11:32 AM(IST)
रांची/दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्रीआलमगीर आलमकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है.सुप्रीम कोर्ट में आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने ईडी और बचाव पक्ष की आंशिक बहस सुनने के बादआलमगीर आलमको जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण गवाहों के बयान चार सप्ताह के अंदर दर्ज करने का निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश्वर और जस्टिस एन कोटीश्वर सिंह की बेंच में हुई.
टेंडर घोटाला मामले की सुनवाईसुप्रीम कोर्टके न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश और न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह की पीठ में हुई है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल जमानत याचिका खारिज कर दी.