मालखाना से गायब हुआ राइफल : पटना हाईकोर्ट के आदेश से मुश्किल में नवादा पुलिस

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Nawada:-खबर बिहार के नवादा से है जहां की पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है.यहां के नगर थाना के मालखाना से राइफल गायब हो गया है.इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस की मुश्किलें बढ गई है.



राइफलधारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने नवादा के पुलिस अधीक्षक अंबरीश राहुल को आदेश दिया है, कि वादी के राइफल को लौटाया जाय या उसके बदले रायफल की कीमत अदा किया जाय.इसके बाद पुलिस के लिए मुश्किलें बढ गई है.


ज्ञात हो कि नवादा नगर थाना में जमा रहे राइफल थाना मालखाना से गुम हो गया है.जिसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक अपने लिखित बयान में करते हुए उच्च न्यायालय पटना को दिया सूचना दिया था. उक्त आदेश M.J.C.No-1230/2919 में दायर अवमानना केश का निष्पादन करते हुए जस्टिस राजीव कुमार राय ने आदेश दिया है. बताया जाता है कि वादी का रायफल को गत 5/5/2006 में नवादा नगर थाना में जमा किया गया था और राइफल का अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया था. जिसे उच्च न्यायालय पटना अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने के वादी ने एक रिट दायर संख्या 24282/2013 में किया था.इसी रिट में वादी के रायफल का अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने का आदेश दिया था. आदेश का पालन नही किया गया था.

तत्पश्चात वादी ने उच्च न्यायालय में कोर्ट का अवमानना केस दायर कर दिया. जिसका केश न-1230/2019 है. इसी केस में गत न्यायधीश राजीव कुमार राय ने आदेश दिया है कि वादी का जमा राइफल को लौटाया जाय या उसके बदले राशि का भुगतान करें. अब सवाल यह है कि नवादा नगर थाना में जमा राइफल चोरी हो गयी है. अबतक चोरी गई राइफल का मामला आज तक दर्ज नहीं किया गया है.इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब थाना का मालखाना सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी की सुरक्षा की गांरटी कैसी दी जा सकती है.