दुष्कर्म की कठोर सजा : अररिया में दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा..साथ ही दो लाख का जुर्माना भी

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अररिया- अररिया सिविल कोर्ट के एडीजे-6 सह पॉक्सो के स्पेशल जज शशिकांत राय ने शुक्रवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी युवक को फांसी की सजा सुनाई। घटना दो साल पूर्व अगस्त 2019 की है। इसके अलावा पीड़िता की मां को विक्टिम कंपनसेशन फंड के जरिये डीएलएसए के माध्यम से दो लाख रुपए देने का आदेश दिया है। यह सजा स्पेशल पोक्सो मामले में सुनायी गयी है।

19 वर्षीय आरोपी युवक अमर कुमार फारबिसगंज प्रखंड के मिर्जापुर धत्ता टोला निवासी किशन लाल दास का बेटा है।पॉक्सो के स्पेशल पीपी डॉ. श्याम लाल यादव ने बताया कि घटना पांच-छह अगस्त 2019 के बीच की है। युवक पर आरोप था कि उसने अन्य लोगों के साथ षड्यंत्र कर विषहरी मेला में 12 वर्षीया नाबालिक के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। आरोपी की पहचान घटनास्थल पर छूटे चप्पल से हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार किया।गिरफ्तारी के समय घर की तलाशी लेने पर आरोपी का जिंस पैंट कीचड़ से सना मिला था। घटना के बाद किशोरी की नानी ने फारबिसगंज सिमराहा थाना में कांड संख्या- 758/2019 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट में सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था। गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायाधीश ने नाबालिक के साथ किये गये जघन्य अपराध को देखते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।

मंटू भगत, अररिया।