BIHAR NEWS : बिहार सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध

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पटना: बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा रहा है एवं“संबल”के तहत दिव्‍यांगजनों को दैनिक जीवन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्‍य से नि:शुल्‍क सहायक उपकरण यथा तिपहिया साइकिल,श्रवण यंत्र,वैशाखी,व्हीलचेयर,कैलिपर आदि एवं कृत्रिम अंग तथा बैट्री चालित ट्राईसाइकिल आदि उपलब्‍ध कराया जा रहा है.

वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनिम, 2016में उल्लेखित दिव्यांगजनों की कुल21श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने हेतु पूर्व से प्रावधानित उपकरणों के प्रकार,संख्या में एवं प्रावधानों में आंशिक संशोधन की स्‍वीकृति माह अक्टूबर, 2025में मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है. योजना में किए गए आंशिक संशोधन के उपरांत40प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले05वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजन (चलंत दिव्‍यांगता के मामले में14वर्ष या उससे अधिक) पात्रता के अनुरूप सहायक उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्राप्त कर सकेंगे. नये प्रावधान के अनुसार शीघ्र हस्‍तक्षेप के मामले में05वर्ष की बाध्यता नहीं होगी तथा आवेदक की अधिकतम वार्षिक पारिवारिक आय02लाख रूपये निर्धरित किया गया है. नये प्रावधान के अनुसार राज्‍य के दिव्‍यांगजन अब तिपहिया साइकिल,व्हीलचेयर,श्रवण यंत्र (डिजीटल),वैशाखी,ब्रेल स्लेट,ब्रेल किट,स्मार्ट केन,स्मार्ट फोन (स्क्रीन रिडर सहित),डेजी प्लेयर,रिडिंग मैग्नीफायर,स्कैनिंग एवं रिडिंग डिवाइस,एडीएल किट,वॉकिंग स्टीक,प्रोस्थेटिक्स उपकरण,फोल्डेबल वॉकर,सीपी चेयर,एमएसआईईडी किट,टीएलएम किट आदि भी प्राप्‍त कर सकेंगे. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक विहित प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेजों (दिव्यांगता प्रमाणपत्र/यूडीआईडी,आय प्रमाणपत्र,आवासीय प्रमाणपत्र,फोटो आदि) के साथ अपने-अपने जिलों के जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,बुनियाद केंद्र तथा संबंधित प्रखंड कार्यालय में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं.

वित्‍तीय वर्ष2025-26में मुख्‍यमंत्री दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना“संबल”के तहत अब तक कुल3337सहायक उपकरण दिव्‍यांगजनों को वितरित किये गये हैं. दिसम्‍बर, 2025 में पूरे राज्‍य में लगभग330सहायक उपकरण वितरित किये.

दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, समाज कल्‍याण विभाग द्वारा वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से मुख्‍यमंत्री दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना “संबल” अंतर्गत विशेष श्रेणी के चलंत दिव्‍यांगजनों को शिक्षा एवं रोजगार में सहयोग प्रदान करने के उदेश्‍य से बैट्री चालित ट्राईसाइकिल वितरित किया जा रहा है. परन्‍तु, दिव्‍यांगजनों की मांग एवं आवश्‍यकता के आलोक में बैट्री चालित ट्राईसाइकिल के लिए पूर्व के प्रावधानों में आंशिक संशोधन की स्‍वीकृति माह अक्टूबर, 2025 में मंत्रिमंडल द्वारा प्रदान की गई है. योजना में किए गए आंशिक संशोधन के उपरांत अब 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलंत दिव्यांगता वाले विशेष श्रेणी के दिव्‍यांगजन इस योजना का लाभ प्राप्‍त कर सकेंगे. इसके अतिरिक्‍त पूर्व से प्रावधानित शैक्षणिक स्‍थल/रोजगार स्‍थल की आवास से 03 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी के प्रावधान को भी शिथिल किया गया है. इसके साथ-साथ एक बार लाभान्वित होने के पश्‍चात लाभुक 05 वर्ष के उपरांत बैट्री चालित ट्राईसाइकिल का लाभ प्राप्‍त कर सकेंगे.

वित्‍तीय वर्ष 2022-23 से प्रारंभ इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 28440 बैट्री चालित ट्राईसाइकिल वितरित किये जाने की स्‍वीकृति प्रदान करते हुए कुल 26864 बैट्री चालित ट्राईसाइकिल वितरित किये गये हैं. दिसम्‍बर, 2025 में पूरे राज्‍य में लगभग 420 बैट्री चालित ट्राईसाइकिल वितरित किये गये.

इन योजनाओं की पात्रता/शर्ते आदि के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग,बुनियाद केंद्र तथा संबंधित प्रखंड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

मदन सहनी,माननीय मंत्री,समाज कल्याण विभाग

राज्य सरकार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना‘संबल’के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त,आत्मनिर्भर एवं सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. योजना के तहत सहायक उपकरण,कृत्रिम अंग एवं बैटरी चालित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराकर दिव्यांगजनों की दैनिक आवश्यकताओं के साथ-साथ उनकी शिक्षा एवं रोजगार में भी सहयोग किया जा रहा है.

अक्टूबर 2025 में किए गए संशोधनों से 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले अधिकाधिक पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा है. यह पहल दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की भावना के अनुरूप समावेशन, समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.