BIHAR NEWS : पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर की सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के तबादले पर लगाई रोक

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने डीसी कॉलेज,हाजीपुर की हिन्दी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के तबादले पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा ने सुनवाई के दौरान बीआरए बिहार विश्वविद्यालय,मुजफ्फरपुर द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया.

डॉ. मीना की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि25सितंबर, 2025को जारी मेमो संख्या बी/2367के तहत उनका डीसी कॉलेज से एसएनएस कॉलेज,मोतिहारी के लिए हुआ तबादला पूरी तरह मनमाना और शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है.

याचिका में यह भी कहा गया कि वह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत हैं,जबकि विभाग में कार्यरत दूसरे शिक्षक,डॉ. प्रकाश कुमार,अस्वीकृत पद पर काम कर रहे हैं. ऐसे में‘पोस्ट रेशनलाइजेशन’के आधार पर उनका स्थानांतरण न्यायोचित नहीं है.

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने अदालत को कॉलेज प्राचार्य द्वारा31मार्च, 2023को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता का पद विधिवत् स्वीकृत है. इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने उन्हें ही ट्रांसफर कर दिया.

कोर्ट ने विश्वविद्यालय को चार सप्ताह में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. साथ ही सह-प्रतिवादी डॉ. प्रकाश कुमार को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई16जनवरी, 2026को तय की गई है.