BIG NEWS : पटना HC ने खान सर के विरुद्ध दायर FIR को रद्द करने वाली याचिका पर सरकार से मांगा जवाब
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Updated :10 Jun, 2026, 02:00 PM(IST)
Patna : पटना हाईकोर्ट ने फैजल खान उर्फ खान सर के विरुद्ध दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जबाव तलब किया है. जस्टिस चन्द्रशेखर झा की एकल पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को जबाब देने के लिए चार सप्ताह का मोहलत दिया है.
ये एफआईआर पटना के कदमकुंआ थाने में 5 जून,2026 को फैजल खान उर्फ खान सर और उनके गार्ड के विरुद्ध दायर किया गया था. हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुआ था.
इसमें उनके कोचिंग संस्थान के पास झड़प और गार्ड द्वारा कथित रूप से गोली चलाए जाने का मामला है. ये घटना 2 जून,2026 की है. पटना सिविल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाई है. इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जायेगी.
पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--