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बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, लोहरदगा कोर्ट ने सुनाया फैसला

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MADAN KISHORE JHAलेखक

लोहरदगा : बड़ी खबर लोहरदगा से है जहां अदालत ने लोहरदगा में बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्यारोपी इंदर उरांव को फांसी की सजा सुनाई है. घटना दिसंबर 2022 की है. घटना के बाद पीड़िता की मां के लिखित शिकायत के बाद बगड़ू थाना की पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लोहरदगा जेल भेजा.

बताया जा रहा है कि लोहरदगा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में कुल 17 लोगों की गवाही के बाद आज फैसला सुनाया गया. डीजे वन सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायधीश अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने फैसला सुनाया. बगडू थाना क्षेत्र के आर्या गांव का मामला है. दिसंबर 2022 में पीड़िता की मां के लिखित शिकायत के बाद बगड़ू थाना प्रभारी विश्वजीत सिंह ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी इंदर उरांव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में लोहरदगा जेल भेजा.

बता दें कि आरोपी इंद्र उरांव के ऊपर पूर्व में अपनी दादी के हत्या का मामला गवाही के दौरान आया है. लोहरदगा व्यवहार न्यायालय ने आरोपी इंदर उरांव को लोहरदगा जेल में रहते हुए वीडियो के माध्यम से पेशी किया और सजा सुनाया गया. बता दें कि लोहरदगा में 14 वर्षों बाद कोई दूसरे आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है.

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