अदालत का बड़ा फैसला : बगहा में पिंटू यादव हत्याकांड मामले में महिला और उसके 2 बेटों को आजीवन कारावास की सजा
बगहा: बड़ी खबर बिहार के बगहा से है जहां रामनगर थाना क्षेत्र में चर्चित पिंटू यादव हत्याकांड मामले में अदालत ने महिला और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दो साल पहले यह घटना हुई थी.
डीजे चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की अदालत ने मृतक पिंटू यादव की हत्या के मामले में अनीता देवी और उसके दो बेटों गोलू यादव व कीर्ति यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार,दोनों भाइयों ने अपनी मां अनीता देवी के इशारे पर पिंटू यादव की हत्या की थी. बीएनएस कानून लागू होने के बाद महज दो वर्षों के भीतर इस मामले का फैसला आया है. सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज को अदालत ने अहम साक्ष्य माना. अभियोजन ने बताया कि मुख्य आरोपी पर पहले से एक दर्जन गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. यह घटना रामनगर थाना क्षेत्र के मुड़ीला गांव में हुई थी,जहां आपसी झड़प के दौरान पिंटू यादव की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी. पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया,जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर दोषियों को सख्त सजा दिलाई गई.
बगहा से राकेश कुमार की रिपोर्ट-