झारखंड हाईकोर्ट में पेसा नियमावली मामले की सुनवाई : राज्य सरकार ने की समय की मांग, कोर्ट ने अगली तारीख की निर्धारित

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रांची : झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सुनवाई के दौरान पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार सशरीर उपस्थित रहे. सरकार की ओर से दलील पेश करने के बाद समय की मांग की गई. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी 2026 निर्धारित की है.

बता दें कि 18 दिसंबर 2025 को पिछली सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई थी. कोर्ट ने पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार को 23 दिसंबर को तय सुनवाई के दौरान टाइम फ्रेम करने को कहा था. उस समय सरकार की ओर से बताया गया कि मामला कैबिनेट को भेजा गया है. याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक रॉय ने दलील पेश की.

आपको बता दें कि पेसा नियमावली लागू नहीं होने पर आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है. खंडपीठ ने 9 सितंबर को राज्य में बालू और लघु खनिज के आवंटन पर रोक लगा दिया था. राज्य सरकार की ओर से 4 दिसंबर को रोक को हटाने का दोबारा आग्रह किया गया था. लेकिन खंडपीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था. पूर्व की सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव से पूछा गया था कि जनहित याचिका में आदेश पारित हुए . 13 माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक ऐसा नियमावली लागू क्यों नहीं की गई है.