झारखंड कैबिनेट की बैठक समाप्त : बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सदर अस्पताल बोकारो के रीना कुमारी सेवा से बर्खास्त

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रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. प्रोजेक्ट भवन रांची में गुरुवार को हुई इस बैठक में 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बैठक में कैबिनेट स्तर के कई मंत्री और वरीय अधिकारी मौजूद रहे.

झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडो पर मुहर लगी है. उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र की सीमा के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त होने वाले राज्य निवासी केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-3 (निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई.

30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने के संबंध में निर्गत संकल्प संख्या- 781, दिनांक-16. 03.2024 को निरस्त करते हुए भारत सरकार के Office Memorandum, दिनांक-20.05.2025 के आलोक में काल्पनिक वेतनवृद्धि मान्य करने की स्वीकृति दी गई.

"झारखण्ड वित्त (अंकेक्षण एवं लेखा) सेवा नियमावली-2025" की स्वीकृति दी गई.

डॉ० कुमारी रेखा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुसाबनी, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

डॉ० रीना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजिस्ट), सदर अस्पताल, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

डाल्टनगंज न्यायमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989की संशोधित धारा-14 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज वादों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड राज्य के पुलिस,कक्षपाल,सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी) उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने,भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट,सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिन्दुओं पर निर्णय लिए जाने की स्वीकृति दी गई.

राज्य योजना अन्तर्गत चालू योजना के तहत संचालित अटल मोहल्ला क्लीनिक की योजना का नाम परिवर्तित कर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक करने की स्वीकृति दी गई.

डॉ० वीणा कुमारी एम, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमार, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू सहायक शिक्षकों के पूर्व से सृजित3712पदों का प्रत्यर्पण करते हुए प्रथम चरण में उर्दू के लिए इण्टरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के3287पद तथा मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के1052पद कुल4339पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

ग्रामीण विकास विभाग,झारखण्ड सरकार अन्तर्गतCentre for Research in Schemes and Policies (CRISP)संस्था के साथ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम235को नियम245के तहत शिथिल करते हुए स्वयं सहायता समूहों के क्षमतावर्द्धन एवं आजीविका संमवर्द्धन हेतुNon Financial MoUकरने की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद (विसरा कटर एवं प्रयोगशाला वाहक) की (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2025के गठन की स्वीकृति दी गई.

राजकीय श्रावणी मेला-2025के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक-10. 07.2025से दिनांक-10.08.2025तक28 (अठाईस ) अस्थायी मेला ओ०पी० एवं19 (उन्नीस) अस्थायी यातायात ओ०पी० के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017के आलोक में जी० एस० टी० प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली-2015एवं भवन निर्माण विभाग के स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD)में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

डब्ल्यू.पी. (सि.) सं.-132/2016रजनीश कुमार पाण्डेय बनाम-भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक07.03.2025को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय हेतु संकल्प संख्या-643,दिनांक-13.05.2025द्वारा गठित स्क्रीनिंग कमिटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा आहुत (सम्मन) के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई.

राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के निमित विशेष शिक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती,प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली-2024का गठन की स्वीकृति दी गई.

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2025की स्वीकृति दी गई.

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण2.0अन्तर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG)के कार्यान्वयन अन्तर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में प्रदायMicronutrient Fortified and/or Energy Dense Food (MFEDF)की आपूर्ति केन्द्र प्रायोजित पूरक पोषाहार कार्यक्रम केMFEDFके निर्माणकर्त्ता-सह-आपूर्तिकर्त्ता एजेंसियों से प्राप्ति हेतु इन एजेंसियों का झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-245के तहत नियम-235को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति दी गई.

रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट--