BREAKING NEWS : SC ने झारखंड सरकार को रामनवमी पर बिजली आपूर्ति में कटौती की दी अनुमति
रांची:सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के मौके पर बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की अनुमति दे दी है. दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने सरहुल पर 10 से 12 घंटे बिजली काटे जाने पर नाराजगी जताई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को संशोधित किया हैजिसमें राज्य सरकार को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोका गया था. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से बिजली कटौती को न्यूनतम स्तर पर रखने और धार्मिक जुलूसों के मार्गों तक ही सीमित रखने को कहा है.
कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इस दौरान अस्पतालों में बिजली आपूर्ति बाधित न हो.
गौरतलब है कि सरहुल पर्व के मौके पर राजधानी रांची समेत कई स्थानों पर 10 से 12 घंटे तक बिजली काटे जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत:संज्ञान लिया था और जेबीवीएनएल से जवाब मांगा था. कोर्ट ने कहा था कि बिजली अनिवार्य सेवा है. इसे बाधित नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से जानना चाहा कि सरहुल के दिन घंटो बिजली आपूर्ति बाधित क्यों रही.
अब सुप्रीम कोर्ट नेहाईकोर्ट के उस आदेश को संशोधित कर दिया है जिसमें राज्य सरकार को धार्मिक जुलूसों के दौरान बिजली की आपूर्ति में कटौती करने से रोका गया था. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से बिजली कटौती को न्यूनतम स्तर पर रखने और धार्मिक जुलूसों के मार्गों तक ही सीमित रखने को कहा है.
रांची से सीनियर रिपोर्टर संतोष कुमार की रिपोर्ट--