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बर्थडे पार्टी में हुई दुष्कर्म मामला : रांची सिविल कोर्ट ने आरोपी ओली विश्वकर्मा को बेल देने से किया इंकार

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रांची: राजधानी में दोस्त की बर्थडे पार्टी के बहाने युवती को बुलाकर उसके साथ साजिश के तहत दुष्कर्म करवाने के मामले में सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. आरोपी मेडिकल छात्रा ओली विश्वकर्मा की जमानत खारिज कर दी गई है. पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से मामले की केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत कर दी गई थी और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

बुधवार को सिविल कोर्ट ने आरोपी ओली विश्वकर्मा की बेल याचिका पर फैसला सुनाते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे बेल देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने ओली पर लगे आरोपों को गंभीर प्रकृति का मानते हुए राहत देने से मना कर दिया. ओली विश्वकर्मा एवं इस केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ पीड़िता की शिकायत पर लालपुर थाना में कांड संख्या 66/2026 दर्ज की गई है.

बता दें कि घटना 31 मार्च को नामकुम थाना क्षेत्र में हुई थी. बर्थडे पार्टी में आरोपियों ने शराब पीकर और कथित तौर पर लड़की के साथ दुष्कर्म किया था. आरोपियों की उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच है. पुलिस ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में 4 नाबालिगों को हिरासत में लिया था. लड़की के बयान के आधार पर 16 अप्रैल को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.