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BIHAR NEWS : पटना HC में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन मतदाता सूची को लेकर दायर याचिकायों पर हुई सुनवाई

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Patna : पटना हाईकोर्ट में तिरहुत शिक्षक निर्वाचन मतदाता सूची को लेकर मुजफ्फरपुर भाजपा जिलाध्यक्ष एवं अन्य की ओर से दायर याचिकायों पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने आवेदकों को दो सप्ताह के भीतर आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया.

साथ ही तिरहुत प्रमंडल के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त को आपत्ति पर सभी पक्षों को सुनवाई के अवसर देने और दो माह के भीतर नये सिरे से अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन करने का आदेश दिया. जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की.

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम और अवनीश कुमार ने कोर्ट को बताया कि तिरहुत प्रमंडल के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है. उनका कहना था कि प्रारूप मतदाता सूची में निर्वाचकों की कुल संख्या 6300 थी.

आवेदकों की ओर से आपत्ति दायर कर अयोग्य मतदाताओं का नाम हटाने का गुहार लगाया. लेकिन तिरहुत प्रमंडल के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह प्रमंडलीय आयुक्त ने कोई अवसर प्रदान नहीं किया और लगभग 9300 मतदाताओं का अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दिया.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--