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BIHAR NEWS : पटना HC ने हाजीपुर स्थित रामाशीष चौक बस स्टैंड बंदोबस्ती पर सरकार से मांगा जबाब

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित रामाशीष चौक बस स्टैंड बंदोबस्ती पर राज्य सरकार से जबाब तलब किया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया.

वहीं बंदोबस्ती लेने वाले को नोटिस जारी किया. एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मनीष कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की.

आवेदक की ओर से अधिवक्ता अक्षांश शंकर ने कोर्ट को बताया कि हाजीपुर-मुज्जफरपुर राष्ट्रीय राज मार्ग-77 के निर्माण के दौरान रामाशीष चौक पर लगने वाले जाम और अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में जबाबी हलफनामा दायर कर कहा गया कि सभी अवैध निर्माण हटाया जायेगा.

पुलिस स्टेशन को शिफ्ट कर दिया गया है और बस-टेम्पो स्टैंड के लिए जगह भी चिह्नित कर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया है. लेकिन जिला प्रशासन रामाशीष चौक बस स्टैंड को फिर से बंदोबस्ती कर दिया गया है.

कोर्ट ने इसे गम्भीरता से लेते हुए सरकार को कोर्ट में दी गई अंडरटेकिंग के खिलाफ फिर से उसी जगह पर टेंडर किये जाने पर जबाब देने का आदेश दिया है. मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई है.

पटना से आनंद वर्मा की रिपोर्ट--