BIHAR NEWS : पटना में पूर्वी राज्यों के लिए उपभोक्ता संरक्षण पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

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पटना : पूर्वी राज्यों में उपभोक्ता हितों के संरक्षण और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को पटना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. यह कार्यशाला उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संपन्न हुई.

कार्यशाला का उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने किया. इस अवसर पर उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार की सचिव निधि खरे, अपर सचिव अनुपम मिश्रा, उड़ीसा सरकार के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह, बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह एवं मो. नैय्यर इकबाल, निदेशक-सह-विशेष सचिव विभूति रंजन चौधरी सहित बिहार, झारखंड, उड़ीसा व अन्य राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उपभोक्ताओं को त्वरित,पारदर्शी और प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना सामूहिक जिम्मेदारी है. उन्होंने ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता शिकायतों के समयबद्ध निपटारे की सराहना करते हुए इसे डिजिटल नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाओं के नियमित आयोजन पर जोर दिया.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है,ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है. उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकों की मदद से उपभोक्ता संरक्षण को सशक्त किया जा रहा है. पिछले आठ महीनों में करीब 45 करोड़ रुपये का रिफंड उपभोक्ताओं को दिलाया गया है. पहले जहां शिकायतों के समाधान में औसतन 67 दिन लगते थे,अब यह समय घटकर 21 दिन रह गया है.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण है. सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि जल्द ही जिला मुख्यालयों में ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मामलों का त्वरित निपटारा संभव हो सकेगा.

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हितों के संरक्षण,उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,2019 के एकरूप एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तथा राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना रहा. तकनीकी सत्रों में ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता न्याय को सुदृढ़ करने,डिजिटल बाजारों में डार्क पैटर्न और उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई.

पटना से अंकिता की रिपोर्ट-