BIHAR NEWS : पटना हाईकोर्ट ने हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले पर सूचक की अपील किया खारिज

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Patna : पटना हाईकोर्ट ने भोजपुर जिले के उदवंतनगर थाना क्षेत्र के एक हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सूचक की अपील खारिज कर दी है. जस्टिस मोहित कुमार शाह और जस्टिस आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया.

ये मामला 28 अप्रैल,2017 का है. अभियोजन के अनुसार,मृतक को 55 हजार रुपये लौटाने के बहाने फोन कर बुलाया गया था. इसके बाद वह घर नहीं लौटा.

1 मई,2017 को उसका शव नदी से बोरे में बंद मिला. पुलिस ने धारा 302/34 और 201/34 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया था.

इस मामले में विक्रम यादव,सीताराम यादव,शिव केशवर यादव,निर्धा देवी और रानी देवी को आरोपी बनाया गया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-17,आरा ने 16 मई 2023 को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था.

इसके खिलाफ सूचक ने हाईकोर्ट में अपील की थी.

हाईकोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी हुई थी. कथित फोन कॉल से संबंधित कॉल के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया.

इस शव की पहचान के लिए ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे. कोर्ट ने माना कि केवल शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती.

इसलिए ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझी गई और अपील खारिज कर दी गई.