BIG NEWS : पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Patna: पटना हाईकोर्ट ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने वाले शख्स को जमानत दे दी है. यह मामला 27 अगस्त 2025 को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सामने आया था. जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने मो. रिजवी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.

अभियोजन के अनुसार प्रधानमंत्री और उनकी दिवंगत माता के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई,जिसे सह-अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रियाज अहमद ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को केवल वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर आरोपित किया गया है. साथ ही उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और पुलिस द्वारा चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है.

आरोपी 29 अगस्त,2025 से न्यायिक हिरासत में है.

वहीं,राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य देश में अशांति फैलाने वाला है.

दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने आरोपी के स्वच्छ आपराधिक इतिहास,हिरासत की अवधि तथा चार्जशीट दाखिल होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए 10 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में ये घटना घटी थी. मोहम्मद रिज़वी ने कथित रूप से दरभंगा में सार्वजनिक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी माताजी के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया था.

ये काफी गंभीर मामला माना गया. पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए मोहम्मद रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया था.

आज पटना हाईकोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मोहम्मद रिज़वी की जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत दे दी.