BIG BREAKING : पटना मेयर को निगम का नोटिस, आवासीय परिसर में व्यावसायिक इस्तेमाल के आरोप पर 24 घंटे में मांगा जवाब
Patna : पटना नगर निगम ने महापौर सीता साहू को उनके आवासीय परिसर के कथित गैर-आवासीय उपयोग के मामले में नोटिस जारी किया है. निगम की ओर से यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई है. नोटिस में संबंधित परिसर के उपयोग से जुड़े जरूरी दस्तावेज 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
अजीमाबाद अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से जारी नोटिस महापौर के साथ उनके दोनों पुत्र शिशिर कुमार और सुशांत कुमार के नाम भी जारी किया गया है. निगम ने आरोप लगाया है कि संबंधित परिसर में आवासीय उपयोग के बजाय गैर-आवासीय गतिविधि की जा रही है. हालांकि,महापौर के पुत्र शिशिर कुमार ने कहा है कि परिसर का इस्तेमाल आवासीय रूप में ही किया जा रहा है.
निगम ने नोटिस में भू-स्वामित्व का प्रमाण,निर्माण का स्वीकृत नक्शा,अधिभोग प्रमाणपत्र और गैर-आवासीय उपयोग से संबंधित अनापत्ति अथवा अन्य दस्तावेज मांगे हैं. संबंधित पक्ष से यह भी स्पष्ट करने को कहा गया है कि परिसर के कथित गैर-आवासीय उपयोग को अवैध मानते हुए उसे बंद या सील करने अथवा निर्माण हटाने की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए?
पटना नगर निगम के वार्डवार सर्वे में आवासीय संपत्तियों के गैर-आवासीय या व्यावसायिक इस्तेमाल के 26,746 मामले सामने आए हैं.इन मामलों में संबंधित भू-स्वामियों,निर्माताओं,विकासकर्ताओं और उपयोगकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है.
निगम का कहना है कि भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे और निर्धारित भू-उपयोग के अनुरूप होना चाहिए.नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.निर्धारित समय में जवाब या दस्तावेज नहीं देने पर निगम एकतरफा कार्रवाई कर सकता है.
पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट--