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BIG BREAKING : न्यू ईयर पार्टी में हर्ष फायरिंग पड़ी भारी, भाजपा विधायक राजू सिंह गैर इरादतन हत्या के दोषी करार, 9 जून को सजा पर सुनवाई

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पटना: बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने गैर इरादतन हत्या (कुल्पेबल होमिसाइड) के मामले में दोषी करार दिया है. यह मामला वर्ष 2018 में दिल्ली में आयोजित एक न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है,जिसमें आर्किटेक्ट अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी.

अदालत ने राजू सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-2) के तहत दोषी माना है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी की कार्रवाई से एक व्यक्ति की जान गई,इसलिए उन्हें गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया जाता है. इसके साथ ही उन्हें आर्म्स एक्ट के प्रावधानों के तहत भी दोषी पाया गया है.

जानकारी के अनुसार,दिल्ली के एक फार्महाउस में आयोजित न्यू ईयर समारोह के दौरान कथित तौर पर राजू सिंह द्वारा की गई हर्ष फायरिंग में गोली लगने से अर्चना गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गई थीं. बाद में उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी.

अदालत ने दोषसिद्धि के बाद राजू सिंह को हिरासत में लेने का निर्देश दिया है. वहीं,इस मामले में आरोपी बनाई गई उनकी पत्नी समेत अन्य सह-आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया.

अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की नजरें 9 जून पर टिकी हैं,जब अदालत दोषी करार दिए गए भाजपा विधायक राजू सिंह की सजा पर सुनवाई करेगी. कोर्ट के फैसले के बाद बिहार की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर हो सकता है. राजू सिंह के राजनीतिक भविष्य पर भी इस फैसले का असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है.

पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट-