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11वीं से 13वीं JPSC के अभ्यर्थियों को राहत : राज्य सरकार के फैसले पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक

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11VI OR 13VI JPSC ABHIYARTHI KO RAHAT

रांची:झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से जारी परीक्षा करने के आदेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई के के दौरान रोक लगा दी गई. जानकारी देते हुए झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार के उन आदेशों के जिसमें 22 परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल सेवा से वंचित कर दिया गया उस मामले में सौरभ सिंह और अन्य की ओर से राज्य सरकार के उस फैसले को चुनौती देते हुए दायर याचिकाओं पर जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के फैसले को न्याय विरुद्ध बताते हुए 11वीं से 13वीं जेपीएससी के अभ्यर्थी को राहत देते हुए सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के अंतिम फैसले से भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

इसके अलावा कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए अभ्यर्थियों को भी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.