सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को बड़ा निर्देश : 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची वेबसाइट और BLO कार्यालयों पर प्रकाशित करने का आदेश
दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के निर्वाचन आयोग (ECI)को बिहार विधानसभा चुनाव2025से पहले मतदाता सूची से हटाए गए65लाख नामों की पूरी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह सूची निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और सभी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)कार्यालयों के बाहर प्रदर्शित की जाए. इसके साथ ही,स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर लोगों को इस सूची की जांच करने की जानकारी दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा. यह फैसला बिहार में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद उठे विवादों के बीच आया है,जिसमें कई लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज की थीं.
दिल्ली से अंकित की रिपोर्ट---